हकोका और शव निपटान बिलाें में संशाेधन कर फिर से विधनसभा में लाएगी सैनी सरकार

- केंद्र से लौटाए दाेनाें बिल विधानसभा में लिए वापस

चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स.)। प्रदेश सरकार ने पूर्व मनोहर सरकार द्वारा पारित हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (हकोका) विधेयक-2023 और हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 को वापस ले लिया है। अब सरकार इनमें संशोधन के बाद केंद्र की आपत्तियों को दूर करते हुए फिर से विधानसभा में लेकर आएगी। विधानसभा में पारित दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनमें कुछ कमियां बताकर वापस भेज दिया। दोनों बिलों को अब संशोधन के साथ फिर से विधानसभा में पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

विधानसभा में सोमवार को दोनों बिलों को वापस लेने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। उन्हाेंने बताया कि दोनों विधेयकों में केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियां जताई हैं। इसलिए तकनीकी कमियों को दूर कर दोनों बिलों को संशोधन के बाद फिर से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक के जरिये प्रदेश सरकार राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। हकोका से गैंगस्टरों, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने में मदद मिल सकेगी।

इसी तरह हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक में किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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