
जींद, 19 मार्च (हि.स.)। एडीजे कीर्ति जैन की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति व जेठ को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
गांव घीढ़ करनाल निवासी पूर्ण चंद ने शहर थाना पुलिस को 29 नवंबर 2021 को शिकातय देकर बताया था कि उसकी बेटी पूजा रामनगर निवासी अनिल के साथ विवाहित थी। शादी के बाद से ही अनिल परिवार के लोग पूजा पर दहेज को लेकर दबाव बनाए हुए थे। पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष का कहना था कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उन्होंने ससुरालीजनों पर पूजा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मृतका के पिता गांव घीड करनाल निवासी अशोक की शिकायत पर पति अनिल, जेठ योगेश के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति अनिल, जेठ योगेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने पति अनिल व जेठ देवीदयाल उर्फ योगेश को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा