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जींद, 11 फ़रवरी (हि.स.)। उचाना थाना पुलिस ने अवैध तरीके से अमेरिका भेजकर दस लाख रुपये हड़पने पर एक एजेंट के खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट तथा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गांव खरकभूरा निवासी सुरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिजली निगम में अनुबंध के आधार पर कार्यरत है। उसका छोटा बेटा रोहित बीए पास है। रोहित ने एमएससी इंटरनैशनल बिजनेस मैनेजमेंट से डिग्री कराने के लिए करनाल की चैतन्य अकेडमी कैरियर से संपर्क किया।
20 जनवरी 2024 को उसके बेटे रोहित को इंग्लैड भेज दिया। जिसके बाद नवंबर 2024 में रोहित ने अमेरिका जाकर काम करने की इच्छा जताई। जिसके बाद रोहित का संर्पक उसके दोस्त के माध्यम से युमनानगर निवासी एजेंट अर्श कोहलोन के बारे में पता चला। संर्पक करने पर अर्श कोहलोन ने रजिस्ट्रड एजेंट बताते हुए वैध तरीके से अमेरिका भेजने की बात कही। जिसके एवज में दस लाख रुपये की डिमांड की गई। 21 दिसंबर 2024 को दस लाख रुपये युमनानगर कार्यालय में दे दिए गए। जबकि अढ़ाई लाख रुपये रोहित के अतिरिक्त खर्च हो गए। अर्श काहलोन ने 14 नवंबर 2024 को रोहित को इंग्लैड से अमेरिका जाने के लिए स्पेन, नीदरलैंड, पनामा सिटी, अल सल्वाडोर, गवाटेमाला व मोक्सिको के रास्ते रवाना कर दिया।
रोहित इंग्लैड से अल सल्वाडोर तक हवाई जहाज से गया। जबकि बाकी रास्ता गाडिय़ों व ट्रकों से तय किया। 22 जनवरी 2025 को रोहित अमेरीका के कैलीफोर्निया राज्य में पहुंच गया। उसी दिन अमेरिका पुलिस ने अवैध रुप से घुसने पर रोहित को पकड़ लिया। जिसके बाद उसे सैन डियागो डिटेंशन सेंटर कैलिफोर्निया भेज दिया। गत तीन फरवरी को अमेरिका सरकार ने रोहित शर्मा को वापस भारत भेज दिया। मंगलवार को जानकारी देेते हुए उचाना थाना के जांच अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने सुरेश की शिकायत पर एजेंट अर्श कोहलोन के खिलाफ धोखाधड़ी, इमीग्रेशन एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा