पश्चिम बंगाल में अवैध टोल प्लाजा बंद करने का आदेश, जिलाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

कोलकाता, 13 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यालय की ओर से मंगलवार रात एक निर्देश जारी कर राज्य भर में संचालित सभी अवैध टोल प्लाजा और टोल गेट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। यह निर्देश राज्य के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जहां कहीं भी अवैध टोलगेट, ड्रॉपगेट, बैरिकेड या अवैध वसूली केंद्र संचालित हो रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में दोबारा ऐसे अवैध टोलगेट या वसूली केंद्र स्थापित न किए जा सकें।

राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध टोलगेट से यात्रियों या वाहन चालकों से किसी प्रकार की धनराशि की वसूली न हो।

इसके अलावा सरकार ने राज्य में संचालित सभी वैध टोल प्लाजा की जानकारी भी मांगी है। निर्देश में कहा गया है कि जिलाधिकारी यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि राज्य में कुल कितने वैध टोलगेट हैं, उनका संचालन कौन कर रहा है और संबंधित टेंडर कितने समय के लिए दिया गया है।

सरकार ने अधिकृत वसूली केंद्रों की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को आगामी 15 मई, शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

   

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