किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को एक वर्ष की कैद

हरिद्वार, 13 मई (हि.स.)। ट्यूशन के लिए से आते जाते समय किशोरी को तंग कर अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष पॉक्सो व अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने युवक वासु को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने वासु को एक वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 23 जनवरी 2024 को कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय पीड़ित लड़की रोजाना ट्यूशन पढ़ने जाती थी। कई दिनों से इसी गली में रहने वाला युवक पीड़ित लड़की को तंग कर रहा था। घटना की शाम पांच बजे जब पीड़ित लड़की टयूशन जा रही थी, तो गली में रहने वाले युवक वासु ने पीड़ित लड़की को रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। किसी तरह पीड़ित लड़की वहां से भागी और अपने परिजनों को मोबाइल पर सूचना दी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे आरोपित वहां से भाग चुका था।

पीड़िता के पिता ने आरोपित वासु पुत्र रवि निवासी बसंती होटल निकट हिमालय डिपो वाली गली,हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित वासु के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के साथ सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपित वासु को एक वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

   

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