तरनतारन में चुनाव को लेकर सख्ती:पोलिंग बूथों के 100 मीटर दायरे में भीड़, प्रचार, पोस्टर और लाउडस्पीकर पर रोक

तरनतारन के जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने 26 मई 2026 को होने वाले नगर परिषद पट्टी और नगर पंचायत भिखीविंड के आम चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने सभी पोलिंग स्टेशनों/बूथों के 100 मीटर के दायरे में कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इन आदेशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों (लाइन में खड़े मतदाताओं को छोड़कर) के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह, चुनाव प्रचार करना या वोट की अपील करना भी पूरी तरह से वर्जित होगा। कोई भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अपना बूथ या टेंट नहीं लगा सकेगा। राजनीतिक पोस्टरों पर प्रतिबंधित चुनाव से संबंधित कोई भी नोटिस या संकेत (आधिकारिक सूचनाओं के अलावा) नहीं लगाया जाएगा। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के पोस्टर/बैनर भी प्रतिबंधित रहेंगे। मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट और लाउडस्पीकर जैसे उपकरणों का उपयोग भी मना किया गया है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव ऑब्जर्वर, पुलिस अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना अधिकृत अनुमति के अपनी निजी गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 26 मई को होंगे चुनाव ये आदेश पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिए गए हैं। जिला तरनतारन में नगर काउंसिल पट्टी और नगर पंचायत भिखीविंड के सदस्यों के आम चुनाव 26 मई 2026 (मंगलवार) को होंगे, जिनके नतीजे 29 मई 2026 (शुक्रवार) को घोषित किए जाएंगे। लोगों के हित में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा चुनावों को सुचारु व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ये पाबंदियां आवश्यक हैं। ये आदेश पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 115 के तहत जारी किए गए हैं और 26 मई 2026 को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।

   

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