नार्काे एक्ट के तहत एक ड्रग अपराधी की संपत्ति पुलिस ने जब्त की
- Admin Admin
- Oct 30, 2024
अनंतनाग 30 अक्टूबर (हि.स.)। अनंतनाग जिले में नार्काे एक्ट के तहत एक ड्रग अपराधी की संपत्ति पुलिस ने बुधवार को जब्त की। पुलिस ने कहा एक महत्वपूर्ण एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में अनंतनाग पुलिस ने तुलखान बिजबिहाडा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत जावेद अहमद डार के रूप में एक ड्रग अपराधी की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी को ड्रग से संबंधित अपराधों के लिए कई गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा है। 6 सितंबर 2024 को उसकी नवीनतम हिरासत में कोडीन फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा की बरामदगी हुई। संपत्ति अधिग्रहण में अवैध आय के निर्णायक सबूतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन बिजबिहाडा ने जावेद की संपत्ति जब्त करने के लिए कदम उठाया है जिसमें तुलखान में 45 लाख रुपये से अधिक मूल्य की एक आवासीय संपत्ति भी शामिल है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई जो जावेद के रिकॉर्ड में एक और प्रविष्टि को चिह्नित करती है जिसमें कई पिछले मामले शामिल हैं। जांच में पता चला कि जावेद की प्राथमिक आय कृषि थी जो उनके संपत्ति निवेश को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई को प्रेरित किया जिससे संपत्ति की किसी भी संभावित बिक्री या संशोधन को रोक दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी