मोहाली के आरएमसी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब देने का आखिरी मौका

मोहाली में बनाए गए RMC (कचरा प्रबंधन केंद्र) का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत में दायर याचिका में इन कचरा संग्रहण केंद्रों को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग की गई है। इनकी संख्या शहर में करीब 53 है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों में बनाए गए गारबेज कलेक्शन पॉइंट नियमों के खिलाफ हैं। इनकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी, बदबू और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोहाली नगर निगम और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को की जाएगी। लोगों ने उठाए स्वास्थ्य संबंधी सवाल याचिका में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों के बीच कचरा संग्रहण केंद्र बनाए जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में यहां से उठने वाली बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण और बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। नियमों के उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ता का आरोप है कि कचरा संग्रहण केंद्रों के लिए तय पर्यावरणीय और नगर निगम नियमों का पालन नहीं किया गया। लोगों ने मांग की है कि ऐसे पॉइंट्स को आबादी से दूर शिफ्ट किया जाए।

   

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