शादी के लिए दिव्यांग युवक को 15,000 और दिव्यांग युवती को 20,000 की आर्थिक सहायता
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- Dec 02, 2024
मुरादाबाद, 02 दिसम्बर (हि.स.)। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 और युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये आर्थिक मदद मिलेगी। युवक युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 की धनराशि मिलेगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय कुमार यादव ने सोमवार को बताया कि इस योजना में पात्रता की शर्तों के तहत शादी के समय युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। इसमें युवती की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए। दंपति में से कोई आयकर दाता न होना चाहिए। दंपति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने आगे बताया कि इस योजना में सिर्फ ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह पूर्व वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दंपति मे से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।
दंपति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो। विवाह का कोई भी प्रमाण संलग्न करें। उन्होंने बताया कि वेबसाइट http://divyangjan.uppsdc.gov.in पर पात्र दंपति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल