मुरैना: महिला तस्कर को दस वर्ष का करावास

मुरैना, 25 अप्रैल(हि.स.)। मुरैना के षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा गुरुवार को गांजा तस्करी के एक मामले में महिला तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की।

बताया जाता है कि विगत 16 जुलाई 2021 को एएसआई अजय वैसांदर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कार से अबैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी कर ग्वालियर से मुरैना की तरफ लाया जा रहा है। उक्त सूचना पर से पुलिस ने चैकिंग पोइंट लगाया और कार को पकड़ लिया। कार में दो व्यक्ति एवं एक महिला को पकड़ा। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अर्जुन पुत्र कुलदीप जाटव निवासी बदरपुर साउथ दिल्ली एवं दूसरे ने पवन जाटव पुत्र प्रेम पाल निवासी गौतम बुद्ध नगर एवं महिला ने सोनिया पत्नी सागर अरौरा बदरपुर साउथ दिल्ली बताया। कार की तलाशी ली तो कार में 82 किलो गांजा मिला। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। महिला सोनिया के सम्बन्ध में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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