जोधपुर, 23 जून (हि.स.)। विभिन्न शहरों में हो रही आगजनी की घटनाओं के बाद अब जोधपुर नगर निगम भी हरकत में आ गया है। शहर में संभावित आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत अग्निशमन मानकों को पूरा नहीं करने वाले 523 व्यावसायिक भवन मालिकों को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा एवं फायर शाखा ने नोटिस जारी किए हैं। जिन भवनों में फायर उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए अथवा अग्निशमन एनओसी नहीं थी, उनके विरुद्ध सीज की कार्रवाई भी की जा रही है।
आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि देश के अलग-अलग जगहों पर आगजनी की ऐसी कई बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिनमें सैकड़ो लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। शहर में इस तरह की संभावित आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं, जिसके तहत निगम ने शहर की विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों, होटलों, कोचिंग संस्थानों, गोदामों एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों वाले भवनों का विशेष निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के दौरान एमबीसी की गाइडलाइन एवं अग्निशमन सुरक्षा मानकों के अनुसार फायर उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकासी मार्ग, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी उपलब्ध है, उनका भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
इस दौरान किसी भवन में फायर सिस्टम बंद या अनुपयोगी पाया जाता है तो संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीज किए गए भवनों के संचालकों को एक माह का समय दिया गया है, जिसमें आवश्यक फायर उपकरण स्थापित कर नगरनिगम को इसकी सूचना देनी होगी। निर्धारित अवधि में आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं करने पर संबंधित भवन को पुन: सीज किया जाएगा, साथ ही भवन प्रबंधन से 10 रुपये प्रति वर्गमीटर अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये तक की जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी।

