मंडी नगर निगम : घर के आंगन, किचन गार्डन और कृषि भूमि पर नहीं लगेगा संपत्ति कर

शिमला, 10 जनवरी (हि.स.)। नगर निगम मंडी में महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार काे नगर निगम गृहकर उपनियम- 2024 के संदर्भ में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सात जनवरी को गृहकर उपनियमों के बारे निर्धारित अवधि के दौरान जो आपतियां निगम कार्यालय में दर्ज करवाई गई थी उन पर नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई की गई थी तथा इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए नगर निगम में विशेष बैठक का आयोजन किया गया तथा आमजनमानस की आपतियों को मध्यनजर रखते हुए जनहित में लिए गए निर्णयानुसार गृहकर उपनियम-2024 में संशोधन किए गए। पूर्व नगर परिषद के समय में जो पुराने समिलित क्षेत्रों में एबीसीडी जोन निर्धारित किए गए थे उन्हें यथावत कर दिया गया है।

उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तथा नए सम्मिलित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जांच के उपरांत चार जोन एबीसीडी निर्धारित किए जाएंगे। 10 प्रतिशत की छूट जो गृहकर उपभोगता को तीस दिन के भीतर गृहकर जमा करवाने पर दी जाती थी वह यथावत ही दी जाएगी। इसके साथ ही 10 प्रतिशत मकान की मुरम्मत के लिए दी जाने वाली छुट भी यथावत रखी गई है।

जोन ए के लिए जो लोकेशन फैक्टर 5 रूपए प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित उपनियमों में था। उसे कम करके 4.50 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसी के साथ जोन सी व डी. के निम्न व मध्यमवर्गों को ध्यान में रखते हुए इसमें रिहायशी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घर के आंगन, किचन गार्डन, कृषि भूमि गौशाला पर संपति कर नहीं लगाया जाएगा। बैठक में उपमहापौर माधूरी कपूर, पार्षद सोमेश उपाघ्याय, राजेंद्र मोहन, योग राज, वीरेंद्र सिंह आर्य, सुदेश कुमारी, हरदीप सिंह, नेहा कुमारी, निर्मल वर्मा, कृष्ण भानू, अंजय कुमारी, नीतिन भाटिया, संजय शर्मा, यशकांत कश्यप, दिनेश पटियाल, नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा, अनुभाग अधिकारी राकेश गुलेरिया व नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

   

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