दिवाली पर खाद्य सामग्री की पर्याप्तता बनाए रखने के निर्देश: उपायुक्त अनुपम कश्यप

शिमला, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज दिवाली के मद्देनज़र जिला में खाद्य सामग्री की पर्याप्तता और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बैठक में बताया कि जिला शिमला में दिवाली के पर्व के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों को निर्देशित किया कि सभी स्थानों पर खाद्य सामग्री की पर्याप्तता सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अनुपम कश्यप ने सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई दुकानदार गलत ब्रांडिंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं घटिया या बेकार गुणवत्ता का सामान बेचने पर जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान भी है।

उपायुक्त ने बताया कि दिवाली के दौरान खाद्य तेल का उपयोग काफी होता है, लेकिन इसे 3 बार से ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। मिठाइयों को खुले में रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ दैनिक आधार पर औचक निरीक्षण करें। यदि कोई व्यक्ति अधिक मूल्य वसूलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

   

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