चंडीगढ़ में 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी:प्रशासन ने जारी किया ड्राफ्ट, कंपनियों और कर्मचारियों से मांगे सुझाव

चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड्स को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन के श्रम विभाग ने इन चारों लेबर कोड्स के तहत तैयार किए गए ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक कर दिया है और इन्हें 2 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ प्रशासन की असाधारण गजट अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है। श्रम विभाग ने इन ड्राफ्ट नियमों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, ताकि कर्मचारी, उद्योग संगठन, कंपनियां, ट्रेड यूनियन और आम लोग इन्हें पढ़ सकें और अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकें। प्रशासन का कहना है कि सभी हितधारकों की राय और सुझावों पर विचार करने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन चार लेबर कोड्स के लिए जारी किए गए हैं ड्राफ्ट नियम प्रशासन ने जिन चार प्रमुख श्रम कानूनों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, उनमें कोड ऑन वेजेस-2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड-2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020 और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड-2020 शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद वेतन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सुझाव देने के लिए 30 से 45 दिन का समय चंडीगढ़ प्रशासन ने अलग-अलग कोड्स के लिए सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा भी तय की है। कोड ऑन वेजेस, 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 के तहत जारी नियमों पर सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। वहीं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 के लिए 45 दिन के भीतर सुझाव भेजे जा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। कंपनियों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों की राय होगी अहम श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन नियमों का सीधा असर चंडीगढ़ के उद्योगों, निजी कंपनियों, कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ेगा। इसी वजह से नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों की राय लेना जरूरी माना गया है। वेबसाइट पर उपलब्ध हैं सभी ड्राफ्ट नियम प्रशासन ने कहा है कि इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी ड्राफ्ट नियमों का अध्ययन कर सकते हैं और अपने सुझाव लिखित रूप में श्रम विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन को भेज सकते हैं। विभाग का कहना है कि प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही इन नियमों को अधिसूचित कर चंडीगढ़ में लागू किया जाएगा।

   

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