न्याय आपके द्वार! उत्तराखंड में विधिक जागरुकता के लिए मोबाइल वैन की अनोखी पहल
- Admin Admin
- Dec 05, 2024
देहरादून, 05 दिसंबर (हि.स.)। न्याय को सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने गुरुवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन पांच और छह दिसंबर को जनपद देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को उनके विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सीमा कुंगराकोटी ने बताया कि यह मोबाइल वैन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, स्लम इलाकों और स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। यह वैन न केवल विधिक जागरूकता फैलाएगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों को विधिक सलाह भी देगी। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, परित्यक्ता विवाहित महिला पेंशन, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों के लिए पेंशन और निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदन भरवाने में भी मदद की जाएगी। यह पहल विधिक सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने और न्याय को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास से दूर-दराज और वंचित वर्गों को विशेष लाभ मिलेगा। नवनिर्मित न्यायालय भवन देहरादून में आयोजित समारोह में जिले के समस्त न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक कार्यकर्ता और न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित थे। वैन के प्रमुख पड़ाव राजपुर रोड, प्रेमनगर, ठाकुरपुर, सुद्धोवाला, परवल। इन स्थानों पर वैन पंचायत भवनों, स्कूलों और स्लम क्षेत्रों में जाकर विधिक जागरूकता शिविर लगाएगी। विशेष गतिविधियां स्कॉलरशिप और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत फॉर्म भरवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। नालसा थीम गीत एक मुट्ठी आसमान और हेल्पलाइन नंबर 15100 का प्रचार किया जाएगा। वैन सुद्धोवाला जिला कारागार में बंदियों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। आम लोगों के बीच कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक का वितरण किया जाएगा। छह दिसंबर को यह वैन डोईवाला और ऋषिकेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएगी। पंचायत घरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी जाएगी। पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण