हिसार : अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करेगा एचएयू
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- Dec 04, 2024
प्रशिक्षणों के लिए विश्वविद्यालय ने मांगे आवेदन
हिसार, 4 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान में हरियाणा के अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र उम्मीदवार आवेदन दाखिल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कम्बोज ने बुधवार को बताया कि उपरोक्त संस्थान में समय-समय पर अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार और जरूरतमंद विशेष कर ग्रामीण युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पांच दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत दूध से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करना, आचार और परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी मे मिल्लेट्स के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार और जरूरतमंद विशेष कर ग्रामीण युवक एवं युवतियां जो यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो गेट नंबर 3, लुद्दास रोड़ के नजदीक सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय हिसार मे आकर आवेदन कर सकते हैं। इन प्रशिक्षणों के लिए आवेदक की उम्र प्रमाण-पत्र के अनुसार 18 से कम नहीं होनी चाहिए और वो किसी स्कूल मे अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। विकलांग, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि उम्मीदवारों को चयनित कमेटी द्वारा वरीयता दी जाएगी।
संस्थान के सह निदेशक डॉ. अशोक गोदारा ने बताया कि आवेदन फॉर्म 16 दिसम्बर तक किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 4.30 तक जमा करवा सकते है। चयनित प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्कीम के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता सामग्री देने का भी प्रावधान है। फॉर्म में सही विवरण न भरने या अधूरा छोड़ने या कोई आवश्यक दस्तावेज न लगाने की अवस्था में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ स्वयं सत्यापित दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करना अति आवश्यक है जैसे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, आयु के लिए कोई भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र, हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुसूचित-जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, संव्यम सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो, सक्रिय बैंक अकाउंट की कॉपी के पहले पृष्ठ की प्रति जिस पर खाताधारक और बैंक का विवरण दिया हो।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर