नलबाड़ी डीसी पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश 

- डीसी पर जूनियर अधिकारी को परेशान करने का आरोप

नलबाड़ी, (असम), 06 नवंबर (हि.स.)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने नलबाड़ी पुलिस को जिला आयुक्त (डीसी) वर्णाली डेका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश निलंबित असम सिविल सेवा (एसीएस) अधिकारी अर्पणा सरमा द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सरमा द्वारा बीते 8 मई को नलबाड़ी थाना में डीसी के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सरमा द्वारा डीसी डेका पर मानसिक उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। डीसी ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम नलबाड़ी राजस्व सर्कल के सर्कल अधिकारी के रूप में कार्यरत सरमा को परेशान किया। सरमा के विरुद्ध कार्रवाई 7 मई को हुई थी, जब उन्हें 40-टिहू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एलएसी) के निर्गम और रसीद काउंटर पर संचालन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

सरमा के आरोपों के अनुसार, डीसी ने उन्हें नियुक्त मजदूरों द्वारा निर्धारित स्थानों पर ट्रंक में संग्रहित सामग्री को तुरंत स्थानांतरित न करने के लिए फटकार लगाई थी। सरमा का दावा है कि डीसी डेका का व्यवहार लगातार शत्रुतापूर्ण होता गया, जिसके कारण उन्होंने मौखिक दुर्व्यवहार और लगातार उत्पीड़न के सबूत के रूप में बातचीत को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। बढ़ते हुए दुर्व्यवहार से खतरा महसूस करते हुए, सरमा ने अंततः नलबाड़ी थाने में गुहार लगाई। जहां उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट पर सुनवाई करने के बाद आज न्यायालय ने डीसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का नलबाड़ी थाना को आदेश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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