परिवहन विभाग ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना, छूट लेकर बकाया जमा करें वाहनस्वामी
- Admin Admin
- Nov 07, 2024
— परिवहन मंत्री की पहल पर वाहनस्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना
— रजिस्ट्रीकृत वाहनों के बकाए कर पर लगने वाले पेनाल्टी माफ
मीरजापुर, 07 नवम्बर (हि.स.)। परिवहन विभाग के बकाएदार वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना एक बार फिर लागू की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर वाहन स्वामी एकमुश्त समाधान योजना में छूट का लाभ लेकर बकाया जमा कर सकते हैं। अधिसूचना जारी से तीन महीनें की अवधि के भीतर बकाया जमा करना होगा। मीरजापुर में लगभग ढ़ाई हजार बकाएदार वाहन स्वामी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकेटेश्वर लू ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन यूबी सिंह ने गुरूवार काे बताया कि रजिस्ट्रीकृत वाहनों के बकाया कर पर लगने वाले पेनाल्टी को शासन ने माफ कर दिया है। वाहनस्वामी अथवा वारिस, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रकरण, कर व शास्ति शुल्क के विरुद्ध अपील व पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र अथवा उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष लंबित होने पर पात्र होंगे। वाहनस्वामी को संबंधित न्यायालय, उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष आवेदन करना होगा। वाहन स्वामी, वारिस जारी होने की तिथि तक कर एवं शास्ति शुल्क के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी होने पर ही पात्र होंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, कराधान अधिकारी तिपहिया एवं हल्के मोटर यान (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के मामले में 200 रुपए शुल्क एवं अन्य यान के लिए 500 रुपए शुल्क सहित आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आरटीओ ने बताया कि अधिसूचना तिथि या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहन, रजिस्ट्रीकृत वाहन जिन पर पूर्व तक बकाया कर हो एवं लंबित बकाया जमा न हो, पात्र नहीं होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा