गुरुग्राम: एक्सीडेंट से हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

-वर्ष-2019 में अपने चचेरे भाई को हाईवे पर किसी गाड़ी के आगे डालकर की थी हत्या

गुरुग्राम, 1 अक्टूबर (हि.स.)। वर्ष 2019 में एक युवक की एक गाड़ी के नीचे डालकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 17/18 जून 2019 की रात को थाना खेडक़ी दौला गुरुग्राम में एक सूचना मिली थी कि एनएच-48 पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पाकर थाना खेडक़ी दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान सुधीर निवासी एमईएस कॉलोनी अंबाला कैंट उम्र-26 वर्ष के रूप में हुई। इस वारदात के संबंध में मृतक के पिता ने थाना खेडक़ी दौला में शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि उसका लडक़ा सुधीर16 जून 2019 को अपने ताऊ के लडक़े विकास के पास गुरुग्राम आया था। जिन्होंने शराब पिलाकर उसके लडक़े को योजना बनाकर हाईवे पर किसी गाड़ी के सामने फेंककर एक्सीडेंट करके हत्या कर दी। शिकायत पर थाना खेडक़ी दौला में केस दर्ज किया गया।

इस केस में गुरुग्राम की पुलिस टीम ने 1 आरोपी को 19 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान विकास उर्फ मुकेश निवासी गांव पोपड़ा जिला करनाल के रूप में हुई थी।

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस केस में आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य धारा में 2 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

   

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