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-खुले में ज्वलनशील कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध, सड़क किनारे से तत्काल ज्वलनशील कूड़ा-पत्ते हटाने के निर्देश
नैनीताल, 07 मई (हि.स.)। जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी यानी परामर्श जारी किया है। इस संबंध में जनपद के समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों, जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी, लोनिवि आदि विभाग को दायित्व दिया गया है।
जनपद में कहीं भी खासकर ज्वलनशील कूड़े को खुले फेंकने और इसके आग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सड़कों के किनारे कूड़े, सूखी पत्तियों व पिरूल आदि को तत्काल कंप्रेसर, लीफ ब्लोअर या मानव श्रम से हटाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
जनपद के अपर जिला अधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों द्वारा वन भूमि में ठोस अवशिष्ठ के निस्तारण, जलावन की ज्वलनशील सामग्री को अव्यवस्थित रूप से फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में कूड़ा या जैविक ज्वलनशील सामग्री फेंकने वाले व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अपने अधिकारिता क्षेत्र में स्थापित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन प्लांट, ट्रंचिंग ग्राउंड व कूड़ा घरों आदि में किसी भी प्रकार की सामग्री को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
बताया कि सड़क किनारे, वन विभाग के निकट विभिन्न फड़, ठेले व्यवसायियों, दुकानों, होटल रिजॉर्ट इत्यादि द्वारा ठोस अवशिष्ठ को वन भूमि के निकट अवैध रूप से नहीं छोड़ा और नहीं जलाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, लीसा फैक्टरी, भूसा गोदाम आदि के द्वारा परिसर के 100 मीटर की परिधि से ज्वलनशील अवशिष्ठ जैसे प्लास्टिक कागज सम्बंधित कूड़ा, पिरूल, सूखे पत्ते टहनियां इत्यादि को तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये हैं। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर की परिधि में स्थापित पूजा सामग्री के फड़ों-दुकानों द्वारा कूड़े को उचित रूप से निस्तारण किया जायेगा। अग्निशमन उपकरण इत्यादि को भी अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज