सेवा प्रदाता को विपत्र संबंधित कोषांग से सत्यापित करवाने की अंतिम तिथि 27 मई तक

सहरसा,25 मई (हि.स.)। जिला निर्वाचन कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 406 दिनांक 14 मार्च द्वारा निदेशित है कि मतदान समाप्ति के उपरान्त अपने से संबंधित विपत्र अविलम्ब भुगतान हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना है।

लगातार बैठक एवं स्मार के बावजूद कुछ वेंडर एजेन्सियों द्वारा अब तक इस कार्यालय को न तो विपत्र उपलब्ध कराया गया है और न ही जिला द्वारा निर्धारित बैठक में आते हैं। वैसे एजेन्सी व सेवा प्रदाता जो सहरसा जिला में लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान किये हैं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 मई तक निश्चित रूप से सारे विपत्रों को संबंधित कोषांग से सत्यापित करवा कर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

साथ ही दिनांक 28 मई को विकास भवन सभागार सहरसा में होने वाले समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत करावें।जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक 406 में निहित शर्तों के आलोक में कार्य समाप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सभी चयनित वेंडर व एजेन्सी को विपत्र कार्यालय कोषांग के राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापन कराते हुए सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित भुगतान हेतु विपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, सहरसा को उपलब्ध कराना है। तथा निर्धारित समय सीमा के बाद विपत्र समर्पित करने पर प्रतिदिन विलम्ब के आधार पर विपत्र की राशि से मो. 1000/- रुपये की दर से कटौती का प्रावधान है। भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसकी सारी जबावदेही संबंधित एजेन्सी की होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/गोविन्द

   

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