सपा विधायक इरफान सोलंकी पर सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगी पुलिस

कानपुर, 11 जून (हि.स.)। आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपितों को कोर्ट ने भले ही सजा सात साल की सुना दी हो, लेकिन कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक सजा कम है। इसको लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने फैसला लिया है कि सपा विधायक समेत सभी आरोपितों की सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा के घर पर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपितों के खिलाफ एमपीएमलए कोर्ट ने सात जून को सात साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने फैसला लिया है कि सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. विपिन मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपितों पर पीड़िता नजीर फातिमा का घर फूंकने का आरोप है और कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इन सभी अभियुक्तों पर लगी धाराओं में धारा 436 बेहद गंभीर धारा है जिसमें कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसलिए कमिश्नरेट पुलिस अब हाईकोर्ट में अपील करेगी ताकि इन सभी अभियुक्तों को 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/राजेश

   

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