बाइडन की योजना से पांच लाख आप्रवासियों को मिल सकती है अमेरिकी नागरिकता

वाशिंगटन, 19 जून (हि. स.)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चुनावी वर्ष में बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिससे अमेरिका में बिना किसी वैध स्थिति के रह रहे लाखों आप्रवासियों को राहत मिलने के साथ अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

बाइडन के इस कदम को महीने की शुरुआत में सीमा पर उनके द्वारा अपनायी गई आक्रामक नीति को संतुलित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उनके आक्रामक रुख ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों को नाराज कर दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की कि बाइडन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवन साथियों को स्थायी निवास और अंततः नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक आप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं।

नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक आप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो तथा उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए। यदि किसी अर्हता प्राप्त अप्रवासी का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा, तथा उसे अस्थायी कार्य परमिट प्राप्त होगा और इस बीच उसे निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी।

नाम न बताने की शर्त पर प्रस्ताव के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50,000 गैर-नागरिक बच्चे, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक हैं, भी संभावित रूप से इसी प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि दंपति को कितने समय तक विवाहित रहना चाहिए, और सोमवार के बाद कोई भी पात्र नहीं होगा।

अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले आप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तथा आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है। इस कदम से उन लगभग 11 लाख लोगों में से कई लोग अंततः अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से विवाह किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी/प्रभात

   

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