पत्रकार हत्याकांड में एसडीएम की कार्रवाई

अवैध ढंग से दर्ज कराये गये तालाब को किया खारिज

जौनपुर , 26 जून (हि.स.)। शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के सबरहद गांव के अराजी सं. 18/16 रकबा 1.113 हे भू माफियाओं व लेखपालों की मिलीभगत से तालाब भूमि को जामिया मदरसा फारूकी के नाम दर्ज कर लिया गया था। उपजिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने इसका संज्ञान ले जांच करा इसे खारिज कर दिया। फिलहाल तालाब अब सरकारी सम्पत्ति हो चुका है। एसडीएम ने तहसीलदार आशीष सिंह को 27 जून को उक्त स्थान पर तालाब का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया।वहीं उपजिलाधिकारी ने लेखपाल विकास सिह कुशवाहा के खिलाफ 12 बिन्दु का आरोप पत्र भी दिया है। लेखपाल से जवाब मांगा गया है।

एसडीएम ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। जैसे जैसे गड़बड़ी उजागर हो रही है कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव के आरोपितों की सम्पत्ति की गहन समीक्षा की जा रही है। जहां भी सरकारी भूमि तालाब पर कब्जा पाया गया, सख्त कार्रवाई की जायेगी।

विदित हो कि 13 मई 2024 की सुबह सबरहद गांव निवासी पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की बदमाशो द्वारा दिनदहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद भाई संतोष श्रीवास्तव की तहरीर पर चार नामजद समेत पांच अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज किया गया था। पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ समाचार निकालने के साथ-साथ संबंधित विभाग में भी बराबर इसे मुक्त कराया जाने के लिए प्रार्थना पत्र देते रहते थे।

इस संबंध में बुधवार को बात करते हुए उपजिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त तालाब के मामले में लेखपाल से 12 बिंदुओ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और तालाब पर दर्ज नाम को खारिज कर सरकारी संपत्ति दर्ज किया गया है।स्पष्टीकरण आने के बाद विधिक कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश/सियाराम

   

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