सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला: पेयजल निगम को 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

नैनीताल, 28 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने देहरादून चकराता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने जल निगम को 15 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून चकराता निवासी पूजा नरेश गौड़ व अन्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम द्वारा जल जीवन मिशन के तहत अनियमितताएं बरती गई हैं जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत ऐसे जलस्रोतों से कनेक्शन लगाए गए हैं जिसमें पानी ही नहीं है। इतना ही नहीं कई जगहों पर पुराने पानी के कनेक्शनों को उखाड़ कर वहां दोबारा पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। नगर निगम की लापरवाही के कारण लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पेयजल निगम द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जो सरकारी धन का दुरुपयोग है, इसकी जांच की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/सत्यवान/वीरेन्द्र

   

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