नाले में डूबकर युवक की मौत के मामले में चार पर मुकदमा दर्ज

नैनीताल, 01 जुलाई (हि.स.)। तल्लीताल थाना पुलिस ने युवक की नाले में डूबकर मौत के मामले में आरोपित चारों युवकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए व 201 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि आगे जांच में आने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

गत 25 जून को नैनीताल जनपद के ज्योलीकोट के पास एक 23 वर्षीय युवक की नाले में डूबकर मौत हो गयी थी। युवक का शव अगले दिन 26 जून को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में मृतक मोहित आर्या के भाई प्रतीक आर्या ने उसके साथ आये अंकित प्रजापति, सोनू, अक्षय व कृष्णा पर भाई को घर से यहां लाने, नहाने पर भाई के डूबने पर उसे न बचाने व उसके डूबने की बात उसके परिवार व पुलिस-प्रशासन से छुपाने तथा उसके कपड़े व मोबाइल लेकर फरार होने की शिकायत तल्लीताल थाना पुलिस में दर्ज करायी है। उसने कहा कि साथी चाहते तो मोहित की जान बच सकती थी। शिकायत में साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने क्षेत्र में लिखे चेतावनी के स्लोगन

ज्योलीकोट के नलेना नाले में हुई युवक की मौत पर थाना तल्लीताल पुलिस ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये पहल की है। थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि यहां नलेना नाले के ढकियाताल में 2022 में भी एक युवक की मौत हुई है। क्षेत्र में इस संबंध में चेतावनी के स्लोगन लिखवा दिये हैं। चेतावनी दी गयी है कि यहां तालाब गहरा व जानलेवा है। इसलिये यहां नहाना प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर दंडित किया जायेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. नवीन जोशी/सत्यवान/चंद्र प्रकाश

   

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