फरीदाबाद: थाना-चौकियों में दी लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी

फरीदाबाद, 1 जुलाई (हि.स.)। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा-निर्देशानुसार फरीदाबाद पुलिस के सभी पुलिस थाना व चौकी स्तर पर पुलिस टीमों के द्वारा आमजन को 1 जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए कानूनों की जानकारी दी गई। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियो द्वारा भी स्थानीय लोगो को नए कानूनों के बारे में अवगत कराकर जागरुक किया गया है।

अब आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) पहले आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) पहले सीआर.पीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023(बीएसए) के नाम लागू रहेगे। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा आज से नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रबंधक थाना व प्रभारी चौकियों द्वारा थाना व चौकी में स्थानीय लोगो को तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जागरुक किया तथा इन कानूनो के अंतर्गत नागरिकों को अपराध के संबंध में अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बतलाया गया। इस दौरान फरीदाबाद पुलिस द्वारा थाना व चौकी स्तर पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करके हजारों की संख्या में लोगो को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव

   

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