गोण्डा के टाउन एरिया क्षेत्र में बंद होगी साप्ताहिक दुकानें

गोण्डा, 06 जनवरी (हि.स.) उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शनिवार को टाउन एरिया क्षेत्र में दुकानों के साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित कर दिए हैं। जिस क्षेत्र के लिए जो दिन निर्धारित हुआ है, उस दिन दुकान बंद रहेगी।

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी नगरों में नाइयों एवं प्रसाधनों की सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान के साप्ताहिक बंदी का दिन मंगलवार रहेगा। इसके अतिरिक्त वह सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान जो उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोग एवं वितरण विनियम अधिनियम के तहत निर्धारित साप्ताहिक बंदी का दिन गुरुवार रखते हैं। उनके लिए यह छूट है कि वह मंगल के बजाये गुरुवार को ही अपनी साप्ताहिक बंदी रखें। प्रशासन द्वारा बंदी के जो दिन निर्धारित किए गए हैं। उन में राष्ट्रीयकृत बैंक बीमा कंपनियां तथा टाइप राइटिंग स्कूल का साप्ताहिक बंदी दिवस रविवार ही होगा।

इन पर साप्ताहिक बंदी के प्रावधान नहीं लागू होंगे

जिला प्रशासन ने साप्ताहिक बंदी के जो नियम लागू किये हैं। उनमें दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, नाई हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून, मिठाई, दुग्ध, परिवहन सेवाएं, होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

कहां कब बंद रहेंगे दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान

नगर पालिका गोंडा शहर क्षेत्र में नगर की सीमा समस्त चौक क्षेत्र से जिला अस्पताल गेट से कचहरी रोड बस स्टेशन पंतनगर की दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बुधवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला अस्पताल गेट से स्टेशन रोड रानी बाजार बलरामपुर रोड एवं समस्त बडगांव क्षेत्र की दुकान रविवार को बंद रहेगी। नगर पालिका करनैलगंज यह नगर पंचायत खरगूपुर बाजार की दुकान सोमवार को बंद रहेगी। जबकि नवाबगंज नगर क्षेत्र की दुकान मंगलवार को बंद रहेगी। टाउन एरिया मनकापुर नगर सीमा की समस्त दुकानें सोमवार को बंद रहेगी। नगर पंचायत कटरा की सीमा में पड़ने वाली दुकान मंगलवार को बंद रहेगी।

हिंदुस्थान समाचार/ महेन्द्र/दीपक

/सियाराम

   

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