दोहरे हत्याकांड में हिस्ट्री सीटर को आजीवन कारावास ,20 हजार का जुर्माना

नवादा, 11 जनवरी(हि .स.)। नवादा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुशील कुमार ने जिले के कौवाकोल थाने के रुस्तमपुर गांव में मां- बेटे की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जघन्य कांड के अभियुक्त रहे हिस्ट्री सीटर सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है ।

11 मई 2014 को नवादा के कौवाकोल बाजार से अपने गांव रुस्तमपुर जा रहे तारा देवी तथा उनके बड़े पुत्र गोपाल सिंह की 8 अपराधियों ने गोली मारकर 4:00 बजे शाम में ही हत्या कर दी थी ।इस मामले में 8 नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पांच अभियुक्तों का ट्रायल पूर्व में ही हुआ था। जिसमें वीरेंद्र सिंह तथा श्रीकांत सिंह को आजीवन कारावास की सजा 10 जनवरी 2017 को ही सुनाई गई थी। तीन अभियुक्तों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया था। दो अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं।वीरेंद्र मंडल तथा विजय मंडल की फरारी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने भी कई बार एसपी को लिखा है। बावजूद 10 वर्षों बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गुरुवार को हत्याकांड की सुनवाई करते हुए जेल में बंद हिस्ट्री सीटर सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सूचक मृतक तारा देवी के बेटे रामायण सिंह ने बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के बावजूद भी न्यायालय के फैसले ने आज हमारी मां तथा भाई के आत्मा को शांति प्रदान किया ।उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई गोपाल की शादी होनी थी। जिसके लिए सामान खरीदने बाजार गया था ।तभी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में समझौता के लिए रामायण सिंह को भी अपराधियों ने हत्या की धमकी दी थी ।जिसके बाद वे नवादा जिला छोड़कर शेखपुरा में रहने लगे थे। तब उनकी जान बची।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन/चंदा

   

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