गांजा तस्करी मामले में दो को दस वर्षों का सश्रम कारावास

पूर्वी चंपारण,16 जनवरी (हि.स.)।प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए ट्रक चालक एवम सह चालक को मंगलवार को दस दस वर्षों का सश्रम कारावास एवम दो दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाया।

सजा बंजरिया थाना के बुढ़वा गांव निवासी ट्रक चालक भीम साह एवम अजगरी मठ चैलाहा निवासी सह चालक राकेश भगत को हुई। मामले में सुगौली थाना के तत्कालीन पुअनि मिथलेश कुमार ने सुगौली थाना कांड संख्या- 370/2020 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 18 जुलाई 2020 को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक से प्रतिबंधित मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। सूचना के आलोक में वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार करीब 12 बजे दिन में एनएच-28 चिलझपटी पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान एक ट्रक को रोका गया। ट्रक रुकते ही चालक एवम खलासी भगाने लगा। जिसे पुलिस बल ने दौड़कर पकड़ लिया। जांच के दौरान ट्रक के केबिन के पीछे बने तहखाना से 13 बंडल में एक क्विंटल प्रतिबंधित गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 27/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 20(बी)ii(सी) एवम 25 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाये है।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद/गोविन्द

   

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