छतौनी थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के वेतन निकासी पर न्यायालय ने लगाई रोक

पूर्वी चंपारण,31 जनवरी(हि.स.)। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश तिवारी ने जख्म प्रतिवेदन एवं अद्यतन केश डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के एक मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता एवं थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश देते हुए इस आशय का पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा है।

छतौनी थाना काण्ड संख्या 251/2023 के अभियुक्त ललन राय, संदीप कुमार, विश्वनाथ राय सहित छह ने जिला एवम सत्र न्यायालय के कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जुलाई 2023 में दाखिल की है। अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के क्रम में न्यायालय में न्यायालय ने उपरोक्त कांड के अनुसंधानकर्ता से जख्म प्रतिवेदन एवं डायरी की मांग की थी। अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उससे न्यायालय ने कारण पृच्छा की मांग की। जिसका न्यायालीय आदेश 19 जनवरी 24 को भेजी गई। इसके बाद भी अनुसंधानकर्ता व थानाध्यक्ष ने न तो न्यायालीय आदेश का पालन किया और ना ही कारण पृच्छा ही दाखिल की। न्यायालीय कार्य प्रभावित होने को लेकर न्यायाधीश ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छतौनी थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध उक्त आदेश पारित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा

   

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