दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय ने किया दोष मुक्त करार

ऋषिकेश, 01 फरवरी (हि.स.)। ऋषिकेश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषमुक्त करार दिया। आरोपित जमानत पर रिहा था।

बताया गया कि पिछले वर्ष 3 जून को एक महिला ने ऋषिकेश कोतवाली में आरोपित के विरोध में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में महिला ने बताया था कि संजय रतूड़ी निवासी पिटकुल उस पर बार-बार शादी के लिए दबाव डाल रहा था जबकि वह शादी के लिए इंकार कर रही थी, उसके बावजूद संजय ने दबाव बनाकर उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन संबंध बनाने के बाद वह हर बार शादी की बात टालता रहा।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने संजय के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया मामले में पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित संजय रतूड़ी को दोषमुक्त कर दिया। मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला विधवा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विक्रम

/रामानुज

   

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