पैरा लीगल वॉलिंटियर्स, एलएडीसीएस के अधिवक्ता, पैनल एडवोकेट्स 3 नए कानूनों से हुए रूबरू

नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।

- एक जुलाई से लागू हुए नए कानून को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों की हुई चर्चा

मुरादाबाद, 02 जुलाई (हि.स.)। एक जुलाई से लागू हुए नए कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कुमार के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में हुआ।

अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव किरन बाला ने बताया कि ब्रिटिश कालीन के जो हमारे तीनों कानून थे उनकी जगह तीन नये कानून संसद द्वारा पास किये गये हैं जिनको हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउण्टर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी का काउण्टर पार्ट है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेन्स एक्ट का काउण्टर पार्ट हैं। उक्त तीनों कानून 01 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर ब्रह्ममूर्ति यादव एवं सौरभ मिश्रा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स, एलएडीसीएस के अधिवक्ताओं, मध्यस्थ/अधिवक्ताओं तथा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं को जनपद न्यायालय के सभागार में उपस्थित होकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कर मौजूद प्रतिभागियों को नए कानून से अवगत कराया गया। प्रशिक्षणार्थियों को क्रिमिनल केस के अनुसंधान, ट्रायल, और किस तरह केस जजमेंट तक पहुंचता है, इसकी भी जानकारी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित /सियाराम

   

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