बलौदाबाजार : बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग

- कलेक्टर चंदन कुमार ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार, 1 फरवरी (हि.स.)। कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार को जिला बलौदाबाजार- भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।

गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/गायत्री प्रसाद

   

सम्बंधित खबर