शिवपुरी: दो लाख के चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास

शिवपुरी, 09 फरवरी (हि.स.)। शिवपुरी न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र मेहर ने शुक्रवार को दो लाख के चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी देवेन्द्र गिरी गोस्वामी को धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टूमेंट एक्ट में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 53 हजार रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है- देवेन्द्र गिरी गोस्वामी पुत्र गुलाबगिरी गोस्वामी निवासी ग्राम बूढाडोंगर ने परिवादी विनोदपुरी गोस्वामी पुत्र मेहरबानपुरी गोस्वामी निवासी विजयपुरम कॉलोनी शिवपुरी से दो लाख रुपये तीन माह के लिये बतौर ऋण उधार दिये थे, तीन माह बाद जब परिवादी अपने दो लाख रुपये वापस मांगने गया तो देवेन्द्रपुरी ने नगद राशि अदा न करते हुये अपने बैंक खाते का एक चेक परिवादी विनोदपुरी को दिया और कहा कि उक्त चेक को उक्त दिनांक को बैंक में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर लेना। परिवादी विनोदपुरी द्वारा जब उक्त चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो उक्त चेक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया, जिसका परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से नोटिस जारी कराया। उसके पश्चात विनोदपुरी द्वारा राशि वापस न करने पर परिवादी द्वारा अपना दावा न्यायालय में प्रस्तत किया, जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात आरोपी देवेन्द्रपुरी को दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं प्रतिकर के रूप में 2 लाख 53 हजार रुपए से दंडित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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