बड़वानीः पांच वर्षीय बालिका के हत्यारोपित मौसा व उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा

बड़वानी, 13 फरवरी (हि.स.)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा की अदालत द्वारा अपने दिए गए एक फैसले में पांच वर्षीय बालिका अंजलि की हत्या करने के आरोप में उसके मौसा तथा उसके साथी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव एवं शिवपाल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिसोदिया ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 18 जनवरी 2023 की है। इस दिन नाबालिग बालिका अंजलि का पिता अनिल ड्राइवरी के काम से बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी, माता एवं बच्चे थे। तब शाम को चार बजे उसकी पत्नी का फोन आया कि उसकी पांच वर्षीय बालिका अंजलि सुबह 11 बजे से मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी जो अभी तक नहीं लौटी है। बाद में कई जगह तलाश करने पर कोई पता नहीं चल पाया। उनके द्वारा पुलिस थाना सिलावद में रिपोर्ट की गई। बाद में खोजबीन करने पर पुलिस को अंजलि की लाश कुंए में मिली, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच की गई।

जांच के दौरान पुलिस को अभियुक्त ईला पुत्र शेरला बारेला, जो कि मृतिका अंजलि का मौसा भी था एवं मानु पुत्र कालु बारेला दोनों निवासी पटेल फलिया डोंगरगांव, थाना सिलावद के विरूद्ध आपसी रंजिश के चलते हत्या करने के साक्ष्य आने पर पुलिस द्वारा आरोपित ईला के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि तथा आरोपित मानु के विरूद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34 व धारा 201 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण के अभियोजन की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान चक्क्षुदर्थी मृतिका की पांच वर्ष की सहेलियों के कथन कराए गए, जिसे न्यायालय ने प्रमाणित माना। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त ईला एवं मानु का मृतिका के पिता से रंजिश होने के चलते हत्या करना तथा हत्या कर लाश गेहूं के भुसें में छिपाकर बाद में कुंए में फेंक देना प्रमाणित मानते हुए आरोपित ईला एवं माना को अजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में गंभीर अनुसंधान पुलिस थाना सिलावद के तत्कालीन थाना प्रभारी वीर बहादुर सिंह चौहान द्वारा की गई।

अदालत ने अपने फैसले में अंजलि की हत्या के आरोप में उसके मौसा ईला पुत्र शेरला बारेला तथा मानु पिता कालु बारेला दोनों निवासी पटेल फलिया डोंगरगांव, थाना सिलावद को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव एवं शिवपाल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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