नैनीताल, 14 फ़रवरी (हि.स.)। हल्द्वानी के परगना मजिस्ट्रेट ने लालकुआं नगर क्षेत्र में गत 9 फरवरी से लागू की गयी धारा 144 को हटा दिया गया है।
हल्द्वानी के परगना मजिस्ट्रेट परितोष वर्मा की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, ‘परगना हल्द्वानी के हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिन्हित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने-ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध-पथराव-आगजनी की घटनाएं किये जाने के कारण कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत दिनांक 09.02.2024 को परगना हल्द्वानी के लालकुआं नगर क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक धारा 144 सीआरपीसी के आदेश पारित किये गये थे।
उपरोक्त स्थितियों के सम्बन्ध में वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शान्ति व्यवस्था बनी रहने से तत्काल प्रभाव से आदेश धारा 144 सीआरपीसी 09 फरवरी 2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज