राजगढ़़ः नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का सश्रम कारावास

राजगढ़, 20 फरवरी (हि.स.)। राजगढ़ में पदस्थ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कदीर अंसारी की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास और तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 नवंबर 2021 को नाबालिग किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई कि 24 नवंबर 2021 की शाम स्कूल से लौटकर घर जा रही थी. तभी आरोपित ने बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की, विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। बोड़ा थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354, 354 (क), 506, 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपित को तीन साल का सश्रम कारावास और तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मनोज पाठक/मुकेश

   

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