कांग्रेस नेता अमीन पठान की जमानत अर्जी खारिज, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी

कोटा, 19 मार्च (हि.स.)। कांग्रेस के महासचिव व आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान को डीजे कोर्ट से भी झटका लगा है। जिला अदालत (डीजे कोर्ट) ने अमीन पठान को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अमीन पठान के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब अमीन पठान के वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। पठान तीन दिन से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

पठान के वकील हरीश शर्मा ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पांच दक्षिण कोर्ट कोटा में जमानत अर्जी लगाई थी। कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज करने पर जिला अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। मंगलवार को डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश करेंगे।

अनंतपुरा पुलिस ने रविवार को राजकार्य में बाधा, वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में अमीन पठान को गिरफ्तार किया था। पठान को शाम को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने अमीन पठान को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए थे। इस मामले में लाडपुरा रेंजर संजय नागर ने थाने में परिवाद दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर

   

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