छतरपुर: होली पर्व पर कलेक्टर ने किया शुष्क दिवस घोषित

छतरपुर, 22 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने 25 मार्च को होली त्यौहार (धुलेंडी) पर (जिस दिन रंग खेला जाए) शांति, सुरक्षा तथा लोकहित को ध्यान में रखते हुये म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जिला छतरपुर में शाम 4 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

उक्त अवधि में जिले में देशी मदिरा के सभी विक्रय केन्द्र यथा लायसेंस सी.एस.-2, सी.एस.-2 ख तथा विदेशी मदिरा के सभी विक्रय केन्द्र यथा लायसेंस एफ.एल.-1, एफ.एल.-1 क, एफ.एल.-1-ख, एफ.एल.-3 अ, एफ.एल-7 वाईन शॉप तथा थोक विक्रय केन्द्र देशी एवं विदेशी मदिरा भाण्डारगार पूर्णतः बंद रहेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ/नेहा

   

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