बाम्बे हाई कोर्ट की रोक के बाद अकोला पश्चिम का उपचुनाव स्थगित

मुंबई, 26 मार्च (हि.स.)। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद आकोला पश्चिम विधानसभा का उपचुनाव स्थगित कर दिया गया है।

अकोला पश्चिम विधानसभा के विधायक गोवर्धन शर्मा का निधन हो गया था, इसी वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर 26 अप्रैल को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। वकील अनिल दूबे ने हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अब एक साल से कम अवधि का रह गया है। किसी भी विधानसभा का कार्यकाल अगर एक साल से कम समय तक का रहता है तो वहां उपचुनाव नहीं करवाए जाते।

चुनाव आयोग के इस नियम के बावजूद अकोला पश्चिम सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है, जो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश एम एस जवलकर के समक्ष की गई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अकोला पश्चिम विधानसभा के उपचुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/सुनीत

   

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