कोरबा: भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी

Timing of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's ParsabhathaTiming of operation of heavy vehicles from Balco's Parsabhatha

कोरबा 19 अप्रैल (हि. स.)। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी अजीत वसंत ने बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहन के आवागमन/ परिचालन में प्रतिबंध होगा। वही इस मार्ग में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि बालकों के परसाभाठा चौक के पास हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक 14 अप्रैल को आयोजित की गई। जिसमें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन एवं स्थानीय निवासियों से परामर्श के पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय के आधार पर लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन को समयावधि प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं शाम 05:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 217 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक संचालित सभी प्रकार के भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 कि.मी. प्रतिघंटा निर्धारित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी

   

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