पंद्रह वर्ष पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण के लिए एमनेस्टी योजना लागू

जोधपुर, 02 जुलाई (हि.स.)। पंद्रह वर्ष पूर्ण कर चुके दुपहिया एवं ट्रैक्टर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने तथा वाहन स्वामियों को शास्ती राशि में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। यह योजना 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने पर दुपहिया एवं ट्रैक्टर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। अधिक शास्ती राशि के कारण अनेक वाहन स्वामी समय पर नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से विशेष एमनेस्टी योजना लागू की गई है।

योजना के तहत दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर पूर्व में देय 300 रुपए प्रतिमाह शास्ती के स्थान पर अब सम्पूर्ण शास्ती राशि मात्र एक हजार रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार ट्रैक्टर वाहनों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह देय शास्ती के स्थान पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए अधिकतम 2500 रुपए तथा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिकतम 5000 रुपए की शास्ती राशि निर्धारित की गई है।

   

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