सीबीके ने श्रीनगर और बडगाम में कई ठिकानों पर मारे छापे
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- Jul 17, 2025

श्रीनगर, 17 जुलाई (हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को तहसीलदार समेत सात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, और राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा को एक लिखित शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने बलहामा में 5 कनाल 4 मरला ज़मीन का एक टुकड़ा 17 लाख रुपये प्रति कनाल की दर से मोहम्मद शफी लोन उर्फ शफी चीनी पुत्र अब्दुल अहद लोन निवासी मकान संख्या 187 सेक्टर बी पीरबाग श्रीनगर से खरीदा था और तीन बिक्री विलेख तैयार किए थे। शिकायतकर्ता ने मोहम्मद शफी लोन उर्फ शफी चीनी को 88,40,000 रुपये का भुगतान किया था।
इसमें आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों को बदले में गोरीपोरा रावलपोरा स्थित 02 कनाल ज़मीन भी दी जिसे बाद में आरोपियों ने बेच दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए बिक्री विलेख वापस ले लिए थे, हालाँकि उनके वापस लौटाने पर पता चला कि बिक्री विलेखों में खसरा संख्या 314, 315 से 290, 325 से 316 और 312, 324 से 290 को बदलकर 290 कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ज़मीन उसके कब्ज़े में थी लेकिन एक व्यक्ति ने उक्त ज़मीन से 02 कनाल और 10 मरला ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा कर लिया जिसने दावा किया कि यह ज़मीन उसे रियाज़ अहमद भट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट निवासी नौगाम श्रीनगर ने बेची थी।
विज्ञप्ति के अनुसार शिकायत मिलने पर पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू श्रीनगर (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में सत्यापन शुरू किया गया। जाँच के दौरान प्रथम दृष्टया में यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्तों ने संबंधित राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिक्री विलेखों में गलत सर्वेक्षण संख्याएँ डालकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया। जाँच में यह भी पता चला कि तत्कालीन तहसीलदार बलहामा नुसरत अज़ीज़ और तत्कालीन पटवारी आशिक अली ने बाद में राजस्व अभिलेखों में झूठे दाखिल-खारिज दर्ज किए ताकि रियाज़ अहमद भट्ट को अवैध रूप से अनुचित लाभ पहुँचाया जा सके जिन्होंने ऐसी ज़मीन बेची जो उसकी अपनी नहीं थी।
अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से आपराधिक कृत्य में नुसरत अजीज पुत्री अब्दुल अजीज लोन निवासी गुरेज मौजूदा समय में महजूर नगर श्रीनगर (तत्कालीन तहसीलदार बलहामा), आशिक अली पुत्र गुलाम रसूल खान निवासी पन्नेर जागीर मौजूदा समय में हवाल श्रीनगर (तत्कालीन पटवारी बलहामा श्रीनगर), रियाज़ अहमद भट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट निवासी नौगाम श्रीनगर, मोहम्मद शफ़ी लोन उर्फ शफ़ चीनी पुत्र अब्दुल अहद लोन निवासी हाउस नंबर 187 सेक्टर बी, पीरबाग श्रीनगा, शमीमा अख्तर पत्नी मोहम्मद शफ़ी लोन निवासी गोरीपोरा रावलपोरा, शाहनवाज अहमद राथर पुत्र नूर मोहम्मद राथर निवासी पादशाही बाग श्रीनगर, शब्बीर अहमद वानी पुत्र मोहम्मद इस्माइल वानी निवासी बागंदर लसजन शामिल हैं।
इसमें आगे लिखा है कि प्रथम दृष्टया कमीशन के खुलासे पर धारा 167, 420, 120-बी आरपीसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(2) 2006 के तहत दंडनीय अपराध। तदनुसार, पी/एस क्राइम ब्रांच कश्मीर में एफआईआर संख्या 14/2025 दर्ज की गई है। इसके बाद माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किए गए और श्रीनगर और बडगाम क्षेत्राधिकार में सात अलग-अलग स्थानों पर तलाशी चल रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह