अलीनगर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, मजदूरों के अधिकारों पर दी गई जानकारी

दरभंगा (बिहार), 16 नवंबर (हि.स.)।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर अलीनगर प्रखंड के धमुआरा–धमसाइन पंचायत स्थित ग्राम कचहरी में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता मो. गुलाम जैनुल आबेदीन ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए नालसा योजना 2015 बनाई गई है। इस योजना के तहत श्रम विभाग की वेबसाइट पर मजदूरों का पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दिलाने में पारा-विधिक स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही किसी भी तरह की ज्यादती की स्थिति में मजदूरों को पैनल अधिवक्ता द्वारा निःशुल्क विधिक सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने शिक्षा के अधिकार, नशामुक्ति, मध्यस्थता और लोक अदालत जैसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी।

प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने बताया कि सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। अक्टूबर 2025 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी क्रमशः 428 रुपये, 444 रुपये, 541 रुपये और 660 रुपये निर्धारित की गई है। निर्धारित दर से कम मजदूरी देने वाले नियोजकों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

अधिवक्ता संजीत कुमार देव ने बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों एवं आगामी 13 दिसंबर को बेनीपुर न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि बदरे आलम मुन्ना, सरपंच प्रतिनिधि मो. साहिल, पंचायत सचिव सुमन प्रसाद, पीएलवी विनोद कुमार महतो, गंगा शर्मा, शहजादी बेगम, असजद अली, मो. निराले, मो. असरफ अली सहित कई लोग उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra

   

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