21 दिसंबर को होगी सभी नगर परिषदों व पंचायतों के चुनाव की मतगणना

मुंबई, 3 दिसंबर (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया है कि राज्य की सभी 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 21 सितंबर, 2025 को की जाए। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि 20 दिसंबर 2025 को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक पोस्ट-पोल टेस्ट के नतीजे घोषित नहीं किए जा सकते। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने भी सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वोटिंग मशीनों को सावधानी से हैंडल किया जाना चाहिए। जिन गोदामों में वोटिंग मशीनें रखी जाती हैं, वहां 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम तैनात होना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट (जैसे गोदाम के एंट्रेंस के बाहर CCTV, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, आग बुझाने का सिस्टम, आदि) ठीक से काम कर रहे हों। राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को गोदाम और वहां के सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, राज्य चुनाव आयोग ने सभी ज़िला अधिकारियों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रतिनिधियों के लिए गोदाम के एंट्रेंस के सामने वाली जगह पर बैठने का इंतज़ाम करने का भी निर्देश दिया है।

राज्य में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। साथ ही बदले हुए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष समेत सभी सदस्य पदों और 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 154 सदस्य पदों के लिए 20 दिसंबर 2025 को वोटिंग होगी. सभी जगहों पर 21 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

   

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