किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास
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- Dec 02, 2025
अदालत ने 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
औरैया, 2 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में पांच वर्ष पूर्व फफूंद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि फफूंद थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने पंजीकृत कराए मुकदमे में कहा कि 20 जुलाई 2020 को वह अपनी तीन पुत्रियों व छोटे पुत्र के साथ घर के अंदर सो रही थी। रात 11 बजे उसका भाई कुछ आवाज होने पर जागा तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले नाजिर व उसका दोस्त राजा उसकी नाबालिग लड़की को सफेद ओमनी वैन में बैठाकर ले जा रहे थे। भाई के शोर मचाने पर वादिनी जागी व पीड़ित किशोरी की खोज की गई। इस संबंध में थाना फफूंद में अपहरण व पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। बाद में बरामदगी पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।
पुलिस ने विवेचना कर कानपुर देहात के रसूलाबाद के असालतगंज के ग्राम बीरी हाल पता सरैया फफूंद निवासी मुसाहिद अली उर्फ राजा पुत्र साबिर अली के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चला। मंगलवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने नव युवक का आपराधिक इतिहास न होने की दुहाई देकर रहम की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी युवक मुसाहिद अली उर्फ राजा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी मुसाहिद अली को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार



