गुरुग्राम: टैक्सी ड्राइवर का अपहरण कर हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

-अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

-हत्या करके शव को झाडिय़ों में पत्थरों के नीचे दबाया था

गुरुग्राम, 1 दिसंबर (हि.स.)। टैक्सी ड्राइवर का अपरहरण करके उसकी हत्या करके कार छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने ब्लेड से गले पर चोटें मारकर व कंबल से गला घोंटकर टैक्सी चालक की हत्या की थी।जानकारी के अनुसार 23 नवंबर 2019 को पुलिस चौकी अंसल टाउनशिप थाना पालम विहार गुरुग्राम में सुरजन सिंह चौहान उर्फ अर्जुन पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गांव फौजी मककोट थाना रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड हाल निवासी फरीदाबाद ने पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि वह सांई टूर एण्ड ट्रैवल नामक एजेंसी चलाता है। उसके पास 10 व्यवसायिक कारें हैं। जिन्हें चलाने के लिए उसने ड्राइवर रख रखे हैं। उसका एक ड्राइवर जिसका नाम जयपाल पुत्र करुआ निवासी गांव बुडेका थाना टप्पल जिला जेव उत्तर-प्रदेश हाल पता शीशपाल विहार गुरुग्राम करीब एक साल से उसके पास काम कर रहा है। 21 नवंबर 2019 को करीब 10 बजे साइबर सिटी गुरुग्राम से उसकी निजी सफेद रंग की गाड़ी में एक व्यक्ति दानेश को छोडऩे के लिए पालम विहार गुरुग्राम गया था। दानेश को पालम विहार के पते पर साढ़े 10 बजे छोडक़र गाड़ी के सहित वहां से निकल गया, लेकिन जयपाल ना ही तो साइबर सिटी पहुंचा और ना ही अपने रिहायशी शिशपाल विहार पहुंचा। जिसे वह आज तक तलाश करते रहे जो उन्हें नहीं मिला। इस शिकायत पर थाना पालम विहार में केस दर्ज किया गया।पुलिस चौकी अंसल टाउनशिप थाना पालम विहार की टीम ने कार चालक के विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन जारी किए गए। पुलिस ने टैक्सी चालक का अपहरण करके हत्या की पुष्टि होने पर अपहरण, लूट व हत्या की धाराएं जोड़ीं। तीनों आरोपियों साकिब अन्सारी पुत्र सलीम अहमद निवासी मुज्जफरनगर उत्तर-प्रदेश, पंकज सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी रानीखेत उत्तराखण्ड, प्रिन्सपाल पुत्र राजकुमार निवासी मुज्जफरनगर उत्तर-प्रदेश को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि 21 दिसंबर 2019 को उन्होनें थाना पालम विहार के एरिया से एक कार चालक से लिफ्ट मांगी। फिर उन्होंने उसके गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। साथ ही कम्बल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक को शंकर चौक से हनुमान मंदिर वाले रास्ते में सडक़ के साथ झाडिय़ों में डालकर पत्थरों से ढक दिया। उसका मोबाइल व गाड़ी अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कार चालक जयपाल सिंह के शव को बरामद किया। पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत व साक्ष्य पेश किये। उनके आधार पर एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार देवन की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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