जींद, 6 नवंबर (हि.स.)। जिला कारागार में बुधवार को लोक अदालत में 14 मामले निपटान के लिए रखे गए। जिसमें से एक मामले का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्राधिकरण सचिव ने स्थानीय जेल का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात भी की।
उन्होंने बताया कि जिन बंदियों को 15 दिनों के दौरान सजा हुई है, उनको अपील के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हाई कोर्ट लिगल सर्विसिज अथाॅरिटी द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जा सकता है। कैदियों व हवालातियों को उनके केसों में आ रही अड़चनों को भी सुना व समस्याओं के समाधान संबंधित जानकारी भी दी। सीजेएम ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं ले सकता है। इस संबंध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजनी होती है। महिला जेल कैदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उनके रहन, सहन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी जागरूकता इत्यादि से संबंधित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा