राजौरी की अदालत ने 14 लोगों को किया अपराधी घोषित 

राजौरी, 23 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 लोगों को अपराधी घोषित किया है जिनमें एक दंपति भी शामिल है। इनके बारे में माना जाता है कि वे 2011 में अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसे थे। यह जानकारी शनिवार काे अधिकारियों ने दी।

अधिकारियों ने बताया कि मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), कोटरंका की अदालत ने 14 नवंबर को कंडी एसएचओ द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आरोपिताें को अपराधी घोषित किया, जिससे उनकी संपत्तियों की कुर्की की जा सकेगी।

मोहम्मद असलम और उसकी पत्नी हकम जान, सोभत अली, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद इकबाल और नूरानी सभी निवासी लारकुटी, खादिम हुसैन निवासी कंडी, गुरा सरकार के मोहम्मद आजम और गुलजार पीरी के गुलाम हुसैन, गखरोटे के मुनीर हुसैन, पंजनारा के मोहम्मद शब्बीर, धरसाकरी के काला और कंथोल के जाबिर हुसैन सहित 14 आरोपित शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ इग्रेस इंटरनल मूवमेंट (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि सभी आरोपिताें के खिलाफ 16 फरवरी, 2012 को सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपशिखा ने अपने एक-पृष्ठ के आदेश में कहा कि मेरी कानूनी राय है कि आरोपित व्यक्ति अपने वास्तविक निवास स्थान से फरार हैं और उनकी जल्द गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है इसलिए आरोपित व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया जाता है और आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ उक्त उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए लिखित प्रकाशन किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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